कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ के लिए किसान पहचान संख्या ( किसान आईं डी) अनिवार्य

मूल ( मेहुल मनियार )
महाराष्ट्र सरकार के कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग के सरकारी निर्णय दिनांक 14/10/2024 के अनुसार, राज्य के कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में एग्रीस्टैक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों और उनके खेतों की आधार संबंधी जानकारी का सेट तैयार किया जाता है ,और उस जानकारी के साथ किसानों के आधार नंबर को जोड़कर प्रत्येक किसान को उसके सभी खेतों के साथ एक किसान पहचान संख्या (किसान आईडी) दी जाती है।

शासन के निर्णय दिनांक 11/04/2025 के अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के लाभ हेतु कृषक पहचान संख्या (किसान आईडी) दिनांक 15/04/2025 से अनिवार्य कर दी गई है। अत: मुल तहसील के सभी किसान 31/05/2025 तक सेतु केंद्र से अपना किसान आईडी नंबर (किसान आईडी) तैयार कर लें। अन्यथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा, यह जानकारी मूल तहसील कृषि अधिकारी एस. डि. कारडवार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी है।
उन्होंने बताया कि,किसान पहचान संख्या ,किसान आईडी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज, सात बारा , सभी खेती से ,आधार कार्ड , मोबाइल नंबर जरूरी हैं।