बाइक पर पीछे बैठने वाले को हेल्मेट की सख्ती

मूल,

दुर्घटनाएं रोकने के लिए बड़ा फैसला!
अब बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य!

     तीसरी बार उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना, नहीं तो गाड़ी होगी जब्त ।
अब दोपहिया वाहन पर आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों के सिर पर हेलमेट अनिवार्य होगा। अगर बाइक चलाने वाले के पास हेलमेट है, लेकिन पीछे वाले के पास नहीं है, तो भी उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला परिवहन समिति …खासकर ग्रामीण पुलिस ने अब सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कमर कस ली है।

बेलगाम वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अभियान चलाया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य में, दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय दोपहिया वाहन चालक और सह-यात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका अर्थ है कि, अब दोपहिया वाहन चालक को हरदम दो हेलमेट साथ में रखना होगा। अन्यथा, यदि आपको दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय कोई सह-यात्री मिलता है जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा है, तो भले ही आप से लिफ्ट मांगें, उस यात्री को लिफ्ट नहीं दी जा सकती है। लिफ्ट के लिए उन्हें अपने साथ हेलमेट रखना होगा, जिसका मतलब है कि परोपकार की शर्त खत्म हो गई है।
शायद यह उपाय सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सुझाया गया था। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यह निर्णय सही नहीं है, लेकिन इस निर्णय को लागू करने और दो हेलमेट अनिवार्य करने से पहले, हम सुझाव देना चाहेंगे कि प्रशासन को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए .

 पहले नींव के गड्ढे भरे जाएं।

चौक-चौराहों और सड़क के किनारे सीमेंट कंक्रीट फ्लेवर बॉक्स ईंटों को दबाया जाए और गड्ढों की मरम्मत की जाए।

सड़क पर अतिक्रमण हटाया जाए।

फुटपाथों को पैदल चलने के लिए मुक्त किया जाना चाहिए।
हर चौराहे पर पुलिस को अराजक चालकों पर नजर रखने के लिए होना चाहिए।

स्टॉपर पर सफेद और पीली धारियां होनी चाहिए।

यदि रबर स्टॉपर नियम में नहीं है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए।

इम्मोबिलाइज़र के बगल में एक रेडियम स्टिकर लगाया जाना चाहिए।

सड़क के डिवाइडरों पर लगे पेड़ यू-टर्न पर नहीं होने चाहिए।

यह मांग ।

.. दीपक देशपांडे, मूल तालुका अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत मूल द्वारा की हैं।